विदिशा में बेतवा नदी का बंगला घाट दो माह के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित।
कलेक्टर अंशुल गुप्ता के आदेश पर स्नान, तैराकी, भ्रमण और मत्स्याखेट पर रोक; सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय।
विदिशा,ग्रामीण खबर एमपी:
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंशुल गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए विदिशा शहर के लोकप्रिय बंगला घाट क्षेत्र को दो माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह आदेश विदिशा एसडीएम द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन और सुरक्षा कारणों के आधार पर लिया गया है।
आदेश के अनुसार, बंगला घाट बेतवा नदी पर स्थित है और यह क्षेत्र पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल पोस्ट्स के माध्यम से चर्चाओं में रहा है। पोस्ट्स में यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में आमजन, विशेषकर बच्चे, यहां स्नान व तैराकी के लिए पहुंचते हैं। हालांकि, प्रशासन को प्राप्त रिपोर्ट्स और स्थानीय सूचनाओं के अनुसार इस घाट क्षेत्र में नदी की अत्यधिक गहराई है और यहां खतरनाक जलजीवों की उपस्थिति की भी पुष्टि हुई है।
इन संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बंगला घाट तथा उसके 100 मीटर के आसपास के क्षेत्र में स्नान, तैराकी, भ्रमण और मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान घाट क्षेत्र में आमजन का प्रवेश निषिद्ध रहेगा।
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने निर्देशित किया है कि विदिशा नगरपालिका द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड तत्काल रूप से घाट पर लगाए जाएं। साथ ही, सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड जवानों की ड्यूटी भी घाट पर लगाई जाएगी। जिला सैनानी होमगार्ड को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
थाना प्रभारी, आरक्षी केंद्र विदिशा को आदेशित किया गया है कि वे इस क्षेत्र में नियमित रूप से आकस्मिक पुलिस पेट्रोलिंग करें और किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कोतवाली थाना प्रभारी और सिविल लाइन थाना प्रभारी को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से आमजन को इस प्रतिबंध की जानकारी दें ताकि कोई भी व्यक्ति अनजाने में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न कर सके।
इस आदेश का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकना है।
