उमरियापान में प्रशासन का सख्त संदेश:चलित न्यायालय के माध्यम से यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई।

 उमरियापान में प्रशासन का सख्त संदेश:चलित न्यायालय के माध्यम से यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई।

शराब के नशे में बस चलाते चालक पर धारा 185 के तहत प्रकरण,37 वाहनों से वसूला गया 55 हजार रुपये का जुर्माना।

उमरियापान,ग्रामीण खबर MP।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आम नागरिकों को नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार 04 फरवरी 2026 को थाना उमरियापान क्षेत्र अंतर्गत झंडा चौक पर चलित न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) का आयोजन किया गया। यह कार्रवाई माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी के निर्देशानुसार की गई, जिसमें यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया गया।

चलित न्यायालय की इस विशेष कार्रवाई का संचालन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ढीमरखेड़ा सुश्री पूर्वी तिवारी द्वारा किया गया। अभियान के दौरान थाना प्रभारी उमरियापान उप निरीक्षक महेन्द्र जायसवाल, थाना ढीमरखेड़ा पुलिस बल तथा यातायात अमला संयुक्त रूप से मौके पर तैनात रहा और क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान दोपहिया, चारपहिया, बस, पिकअप एवं सवारी ऑटो सहित कुल 37 वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से कुल 55,000 रुपये की शमन राशि वसूल की गई।

चेकिंग के दौरान एक बस चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई। यह मामला अभियान की सबसे गंभीर कार्रवाई के रूप में सामने आया, जिससे अन्य वाहन चालकों में भी हड़कंप मच गया।

इसके अतिरिक्त बस एवं अन्य कमर्शियल वाहनों की गहन जांच की गई। कई बस चालकों द्वारा वर्दी न पहनने, यात्रियों को टिकट न देने तथा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने जैसे नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर संबंधित चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई।

पिकअप वाहनों और सवारी ऑटो की भी बारीकी से जांच की गई। वहीं चार पहिया वाहन चालकों द्वारा सीटबेल्ट का प्रयोग न करने पर उन्हें रोककर समझाइश दी गई तथा नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया।

अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट, अस्पष्ट या अमानक नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष सख्ती बरती गई। साथ ही बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन संचालन करने वाले चालकों पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया।

प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि चलित न्यायालय का उद्देश्य केवल आर्थिक दंड लगाना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों में यह संदेश देना है कि यातायात नियमों का पालन करना उनकी स्वयं की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे स्वयं के साथ-साथ दूसरों का जीवन भी खतरे में पड़ता है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार के विशेष अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

चलित न्यायालय की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता का माहौल देखने को मिला। आमजन में यह संदेश स्पष्ट रूप से गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सुरक्षित यातायात ही सुरक्षित जीवन की कुंजी है।

ग्रामीण खबर MP-

जनमानस की निष्पक्ष आवाज

प्रधान संपादक:अज्जू सोनी। संपर्क:9977110734

Post a Comment

Previous Post Next Post