हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: भाजपा मंत्री विजय शाह पर दर्ज हो एफआईआर।

 हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: भाजपा मंत्री विजय शाह पर दर्ज हो एफआईआर।

कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश।

जबलपुर,ग्रामीण खबर mp:

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के वन मंत्री और भाजपा विधायक कुंवर विजय शाह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के सिलसिले में दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि यदि चार घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब मंत्री विजय शाह ने धार जिले के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को “आतंकवादी की बहन” कह दिया। यह टिप्पणी उस वक्त की गई जब स्थानीय मुद्दों को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। कर्नल सोफिया, जो उस क्षेत्र में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, को निशाने पर लेना न केवल व्यक्तिगत अपमान माना गया, बल्कि इसे सेना की गरिमा पर चोट के रूप में भी देखा गया।

हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी को ‘गटर लैंग्वेज’ (नाली की भाषा) करार देते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना न केवल कानूनन गलत है, बल्कि यह संविधान और सेना के मूल्यों का भी अपमान है। अदालत ने आदेश में उल्लेख किया कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 152, 196(1)(b), और 197(a)(c) के तहत कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि कर्नल सोफिया कुरैशी 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारतीय सेना का चेहरा रही हैं और उन्होंने कई अवसरों पर भारत की सैन्य प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी छवि एक साहसी और समर्पित अधिकारी की रही है। विजय शाह की टिप्पणी को इसी पृष्ठभूमि में और अधिक आपत्तिजनक माना गया।

इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और मुख्यमंत्री से मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि उन्होंने मंत्री को तुरंत चेतावनी दी है, हालांकि पार्टी की ओर से अब तक कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस पूरे प्रकरण पर आगे क्या रुख अपनाती है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन किस तरह से किया जाता है और क्या विजय शाह को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।


प्रधान संपादक:अज्जू सोनी,ग्रामीण खबर mp
संपर्क सूत्र:9977110734

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