क्या ताजमहल और लाल किला भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दें, जबलपुर हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकारा

 क्या ताजमहल और लाल किला भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दें, जबलपुर हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकारा

कटनी:-मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ( ASI ) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए कि जिले की तीन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की बजाय केंद्र सरकार के अधीन रखा जाए।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुरहानपुर में मुगल बादशाह शाहजहां की बहू बीबी साहिब और नादिरशाह के मकबरे को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। साथ ही कड़ी टिप्पणी भी की है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने पूछा कि क्या हम ताजमहल और लालकिला जैसी प्रमुख धरोहरों को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दें?

            ए एसआई के पक्ष में फैसला

कोर्ट ने ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ( ASI ) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए कि जिले की तीन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की बजाय केंद्र सरकार के अधीन रखा जाए। जस्टिस अहलूवालिया ने कहा कि यदि कोई संपत्ति प्राचीन स्मारक के रूप में अधिसूचित है, तो उसे वक्फ की संपत्ति साबित करना बेमानी है। ऐसी संपत्तियां केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग के अधीन आती हैं और देश की धरोहर के रूप में संरक्षित होती हैं।

         खुली अदालत में की कड़ी टिप्पणी

यह मामला वक्फ की तीन संपत्तियों पर अतिक्रमण के आरोप से संबंधित था। वक्फ की ओर से पेश अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि वक्फ की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया जाए।

इस पर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि जिन संपत्तियों पर कब्जे का आरोप है, वे वक्फ की संपत्तियां हैं तो इसके लिए संबंधित दस्तावेज पेश किए जाएं। चूंकि ये रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए, जस्टिस अहलूवालिया ने खुली अदालत में कड़ी टिप्पणी की। 

                       वक्फ संपत्ति 

वक्फ एक इस्लामिक कानूनी अवधारणा है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर दिया जाता है। यह संपत्ति फिर कभी भी निजी स्वामित्व में नहीं आ सकती और इसे केवल धार्मिक, शिक्षा, या परोपकारी कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

                   वक्फ बोर्ड कानून 

वक्फ संपत्ति और उसके प्रबंधन के लिए भारत में वक्फ बोर्ड कानून लागू किया गया है। यह कानून वक्फ संपत्तियों के उचित प्रशासन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

                      मुख्य प्रावधान

वक्फ बोर्ड का गठन: राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड का गठन करती हैं, जो राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते हैं।

                     वक्फ रजिस्टर

सभी वक्फ संपत्तियों का एक विस्तृत रजिस्टर वक्फ बोर्ड द्वारा रखा जाता है, जिसमें संपत्ति का विवरण, उसका उपयोग, और अन्य संबंधित जानकारी शामिल होती है।

वित्तीय प्रबंधन: वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उचित और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करना, ताकि इसका उपयोग वक्फ उद्देश्यों के लिए ही हो सके।

                        निगरानी

 वक्फ बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और उनका सही तरीके से प्रबंधन हो।

                   वक्फ ट्रिब्यूनल

वक्फ से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों का न्यायिक समाधान प्रदान करता है।


चीफ एडिटर:-अज्जू सोनी
मोबाइल नंबर:-9977110734

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