करंट फैलाकर अवैध शिकार करने वाले फरार आरोपी गिरफ्तार,पुलिस की सतर्कता से बड़ा खुलासा।

 करंट फैलाकर अवैध शिकार करने वाले फरार आरोपी गिरफ्तार,पुलिस की सतर्कता से बड़ा खुलासा।

ढीमरखेड़ा पुलिस की निर्णायक कार्रवाई,लापरवाही से गई निर्दोष की जान का हुआ खुलासा।

ढीमरखेड़ा,ग्रामीण खबर MP।

जिला कटनी में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा गंभीर अपराधों में संलिप्त फरार आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा (आई.पी.एस.) द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आकांक्षा चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना ढीमरखेड़ा पुलिस ने एक गंभीर एवं संवेदनशील मामले में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर जंगली जानवरों के अवैध शिकार की नियत से खेत में विद्युत करंट फैलाने तथा उसकी चपेट में आने से एक निर्दोष ग्रामीण की मृत्यु का आरोप है। यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता और अपराधियों के प्रति सख्त रुख को दर्शाती है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 09 दिसंबर 2025 की है। ग्राम झिन्नापिपरिया क्षेत्र अंतर्गत श्रीलाल कुम्हार के खेत के समीप स्थित ठाकुर बाबा नाला के पास आरोपियों द्वारा जंगली जानवरों का शिकार करने की मंशा से अवैध रूप से बिजली का करंट फैलाया गया था। यह कृत्य न केवल गैरकानूनी था, बल्कि आमजन के लिए अत्यंत घातक भी सिद्ध हुआ।

इसी दौरान झिन्नापिपरिया निवासी भागीरथ कुम्हार का दुर्भाग्यवश उस क्षेत्र से गुजरना हुआ, जहां फैला हुआ करंट उसकी चपेट में आ गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई तथा ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल उत्पन्न हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही थाना ढीमरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग क्रमांक 64/2025 कायम कर विधिवत जांच प्रारंभ की गई। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गवाहों के कथन तथा अन्य तकनीकी तथ्यों का गहन परीक्षण किया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि घटना एक दुर्घटना मात्र नहीं, बल्कि अवैध शिकार के उद्देश्य से की गई गंभीर लापरवाही का परिणाम थी।

मर्ग जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी अनिल उर्फ बबलू पिता गोरेलाल लोनी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम गूडा एवं मनरमन लोनी पिता मुन्नीलाल लोनी उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम गूडा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 64/26 धारा 105, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर थे और लगातार स्थान बदलकर फरारी काट रहे थे।

विवेचना के दौरान थाना ढीमरखेड़ा पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र और स्थानीय सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए आरोपियों की तलाश तेज की। सतत प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस टीम को सफलता मिली और दोनों आरोपियों को दस्तयाब कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया, जिसके पश्चात उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे, उप निरीक्षक सुरेश चौधरी, सहायक उप निरीक्षक विजेन्द्र तिवारी, प्रधान आरक्षक मनोज ठाकुर, प्रधान आरक्षक दीपक श्रीवास, आरक्षक पंकज, आरक्षक अमित शुक्ला, आरक्षक अजय धुर्वे एवं आरक्षक जोगेश्वर कुंजाम की सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस विभाग द्वारा की गई यह कार्रवाई न केवल अवैध शिकार जैसी गतिविधियों पर कठोर संदेश है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि विद्युत करंट जैसे खतरनाक माध्यमों का उपयोग कर मानव जीवन को खतरे में डालने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्रीय नागरिकों ने भी पुलिस की इस तत्परता और कार्रवाई की सराहना की है।

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