भोपाल,जबलपुर और कटनी की जमीनों की खरीदी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप की गई-अधिवक्ता सिद्धार्थ शुक्ला।

 भोपाल,जबलपुर और कटनी की जमीनों की खरीदी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप की गई-अधिवक्ता सिद्धार्थ शुक्ला।

कलेक्टर गाइडलाइन दरों पर वैध रूप से हुई संपत्ति खरीदी, बैंकिंग माध्यम से हुआ भुगतान; सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ शुक्ला ने जारी की अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति।

भोपाल,ग्रामीण खबर mp:

देश की प्रतिष्ठित न्यायिक संस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पूर्ण अनुपालन में की गई संपत्ति खरीदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ शुक्ला द्वारा एक विस्तृत अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किलों — SYNAP Real Estate Private Limited, जबलपुर और Nysa Devbuild Private Limited, मुंबई — द्वारा सहारा समूह की कंपनियों से संबंधित भोपाल, जबलपुर एवं कटनी की संपत्तियों का क्रय पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप किया गया है।

श्री शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि यह सौदा केवल और केवल कलेक्टर द्वारा निर्धारित गाइडलाइन दरों पर किया गया, तथा भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह बैंकिंग चैनल, जैसे कि चेक और अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रांजेक्शन के जरिए हुई। साथ ही नियमानुसार टीडीएस की कटौती भी की गई, जिससे यह संपूर्ण लेन-देन न केवल पारदर्शी, बल्कि टैक्स एवं नियामक एजेंसियों के दिशानिर्देशों के तहत रहा।

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि सहारा समूह को इन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि SEBI-सहारा खाते में जमा कराना है, जोकि विक्रेता पक्ष की जिम्मेदारी है। उनके मुवक्किलों ने अपने हिस्से की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया है।

अधिवक्ता शुक्ला ने दो टूक कहा कि उनके मुवक्किल न तो किसी प्रकार की धोखाधड़ी में शामिल हैं, न ही किसी भी प्रकार के गैरकानूनी कार्य से उनका कोई लेना-देना है। उन्होंने कहा कि संपत्ति के क्रय में न कोई छल, न कोई कपट और न ही कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई जो नियमों के विरुद्ध हो।

यदि किसी भी स्तर पर, किसी भी सरकारी एजेंसी या जाँच इकाई को इस सौदे के संबंध में कोई भी शंका या जांच की आवश्यकता हो, तो उनके मुवक्किल स्वेच्छा से जाँच में सम्मिलित होंगे और पूरे दस्तावेजों, रजिस्ट्री, भुगतान रसीदों, टीडीएस रिटर्न सहित सभी वैधानिक साक्ष्यों के साथ जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जांच का स्वागत है क्योंकि इससे सत्य ही सामने आएगा और उनके मुवक्किलों की वैधता प्रमाणित होगी।

उन्होंने जनमानस को यह भी अवगत कराया कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्यरत उनकी दोनों कंपनियाँ विधिसम्मत निवेश, पारदर्शिता और शासन-प्रशासन के सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करती हैं। नायसा डेवबिल्ड प्रा. लि. मुंबई और सनाप रियल एस्टेट प्रा. लि. जबलपुर, दोनों कंपनियों का उद्देश्य केवल वैधानिक मार्ग से संपत्ति का क्रय-विक्रय करना है, जो किसी भी तरह के विवाद, अनियमितता या संदिग्ध लेनदेन से पूर्णतः दूर हैं।

अधिवक्ता सिद्धार्थ शुक्ला ने अंत में यह भी अपील की कि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक या मीडिया स्तर पर भ्रम की स्थिति से बचा जाए और तथ्यों की पुष्टि से पूर्व कोई भी कयास न लगाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है और उसका पालन उनके मुवक्किलों ने पूर्ण निष्ठा और वैधानिक रूप से किया है।

अधिवक्ता वास्ते

SYNAP Real Estate Private Limited (Jabalpur)

Nysa Devbuild Private Limited (Mumbai)

अधिवक्ता सिद्धार्थ शुक्ला (सुप्रीम कोर्ट)

ईमेल: [siddharthashukla251@gmail.com](mailto:siddharthashukla251@gmail.com)


प्रधान संपादक:अज्जू सोनी,ग्रामीण खबर MP

संपर्क सूत्र:9977110734

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