फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन हुआ और सख्त।
नरवाई जलाने पर एक के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर।
नरवाई जलाने वाले कुल 217 किसानों पर किया गया सात लाख 30 हजार रुपये का अर्थ दंड।
विदिशा:
कलेक्टर अंशुल गुप्ता के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में समस्त एसडीएमो के द्वारा जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री गुप्ता के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए विदिशा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक किसान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। अभियान चलाकर की जा रही इस कार्रवाई में नरवाई जलाने पर अभी तक 217 किसानों के विरुद्ध सात लाख 30 हजार रुपये का अर्थ दंड किया गया है।
अपील:
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने मीडिया से संवाद करते हुए जिले के सभी किसानो और सामान्य नागरिकों से आव्हान किया है कि फसलों के अवशेष (नरवाई) को न जलाएं, नरवाई जलाने से खेतो में जैविकता प्रभावित होती है जिसके कारण से उत्पादन कम होता है वहीं नरवाई जलाने से अनेक प्रकार की आगजनी दुर्घटनाएं होेने की संभावनाएं होती है। उन्होंने किसानो से आव्हान किया कि कृषि विभाग के माध्यम से सलाह दी जा रही है कि नरवाई वाले खेतो में फसलो की बौनी कैसे की जाएगी।
जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि से संबंधित मैदानी अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा पंचायत सचिवों के साथ समन्वय कर कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों से किसानों को अवगत कराया जा रहा है।