उमरियापान पुलिस की बड़ी कार्रवाई,अवैध बोरवेल खनन करते मशीन जब्त,तीन आरोपियों पर मामला दर्ज।
कलेक्टर के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी,बिना अनुमति चल रहा था बोरवेल खनन,पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई।
उमरियापान,ग्रामीण खबर MP।
कटनी जिले में जल संरक्षण एवं भूजल दोहन पर नियंत्रण को लेकर प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के बीच उमरियापान पुलिस ने अवैध बोरवेल खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोरिंग मशीन जब्त की है। बिना सक्षम अनुमति के किए जा रहे बोरवेल खनन पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया के निर्देशन तथा एसडीओपी स्लिमनाबाद आकांक्षा चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उमरियापान महेंद्र कुमार जायसवाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई संपादित की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 07 जून 2026 को उमरियापान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम टोला निवासी छोटू लोधी अपने घर की बाड़ी में बिना वैधानिक अनुमति के बोरवेल खनन करवा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई और स.उ.नि. कोदूलाल दाहिया के नेतृत्व में पुलिस बल एवं स्वतंत्र गवाहों के साथ ग्राम टोला में दबिश दी।
पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां बोरिंग मशीन क्रमांक KA 01 MH 6166 से बोरवेल खनन कार्य जारी पाया गया। मशीन का संचालन रामभजन कोल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम मजौली थाना सिहोरा द्वारा किया जा रहा था। पुलिस द्वारा खनन कार्य से संबंधित वैध अनुमति एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु चालक किसी प्रकार का अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
पूछताछ के दौरान चालक रामभजन कोल ने बताया कि वह मशीन एजेंट रामभूषण मिश्रा निवासी ग्राम हरदुआ थाना सिहोरा के निर्देश पर उक्त कार्य कर रहा था तथा उसे मजदूरी पर रखा गया था। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बोरवेल खनन का कार्य बिना सक्षम अनुमति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के कराया जा रहा था।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दिनांक 07 जून 2026 को रात्रि लगभग 9:30 बजे बोरिंग मशीन को विधिवत पंचनामा तैयार कर गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया। पुलिस द्वारा मशीन को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त कार्य कलेक्टर कटनी आशीष तिवारी द्वारा जारी आदेश क्रमांक /1/907776/पेयजल/राहत/2026 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। वर्तमान में जिले में भूजल संरक्षण और पेयजल संकट की संभावनाओं को देखते हुए बिना अनुमति बोरवेल खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके बावजूद नियमों की अवहेलना कर बोरवेल कराया जा रहा था।
मामले में थाना उमरियापान में अपराध क्रमांक 179/2026 दर्ज करते हुए आरोपी रामभजन कोल (मशीन चालक), छोटू लोधी (भूमि स्वामी) एवं रामभूषण मिश्रा (मशीन एजेंट) के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
उमरियापान पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध बोरवेल खनन एवं भूजल दोहन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन एवं पुलिस ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जल संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी महेंद्र जायसवाल के निर्देशन में स.उ.नि. कोदूलाल दाहिया एवं सउनि गया प्रसाद मंगोरे की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।यह समाचार अखबार प्रकाशन के लिए उपयुक्त विस्तृत प्रारूप में तैयार किया गया है।

