सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी, अब 10 जून तक किया जा सकेगा आवेदन।
आवेदनों की अधिकता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी को देखते हुए सरकार का निर्णय।
कटनी,ग्रामीण खबर mp:
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब वे अपने तबादले के लिए 10 जून 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 30 मई 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन आवेदनों की अत्यधिक संख्या और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आ रही तकनीकी बाधाओं को देखते हुए सरकार ने इस तारीख को 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 30 मई को आदेश जारी कर इसकी पुष्टि की गई। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न विभागों से बड़ी संख्या में तबादला आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं हो सकी। ऐसे में अब संबंधित विभागों को तबादला प्रक्रिया को 10 जून तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग में लगभग 35,000, राजस्व विभाग में 8,000 और स्वास्थ्य विभाग में 4,000 से अधिक तबादला आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके चलते मंत्रालय स्तर पर समय पर सभी सूचियों का संकलन और प्रक्रिया पूरी करना कठिन हो गया था।
वहीं, नई तबादला नीति के तहत सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। किसी भी कर्मचारी की एक ही स्थान पर अधिकतम तैनाती अवधि तीन वर्षों की होगी। यदि कोई कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत है, तो उसका ट्रांसफर अनिवार्य माना जाएगा।
इसके अतिरिक्त, पति-पत्नी यदि दोनों सरकारी सेवा में हैं और वे स्वेच्छा से एक ही स्थान पर कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही जिन स्थानों पर कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है, वहां के स्थानीय विधायकों की सहमति भी आवश्यक होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी विभाग में कुल कर्मचारियों के 10 प्रतिशत से अधिक के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। यदि 10 प्रतिशत से अधिक तबादले की आवश्यकता होती है, तो संबंधित विभाग को मुख्यमंत्री से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
इसके साथ ही सभी प्रकार के अटैचमेंट समाप्त कर दिए गए हैं। अब कोई भी कर्मचारी केवल नियमित ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत ही किसी अन्य स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा।
संविदा कर्मचारियों के मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत यदि किसी संविदा कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाता है, तो उसके वर्तमान अनुबंध को समाप्त कर नई जगह पर नया अनुबंध किया जाएगा। हालांकि, संविदा कर्मचारियों को नई पोस्टिंग पर यात्रा भत्ता और छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, किसी भी जिले में कार्यरत संविदा कर्मचारियों में से केवल 10 प्रतिशत को ही स्थानांतरित किया जा सकेगा। इससे अधिक के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी।
सरकार का यह कदम न केवल तबादला प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि इससे कर्मचारियों को भी पर्याप्त समय और पारदर्शिता के साथ आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
यदि किसी कर्मचारी ने अब तक तबादले के लिए आवेदन नहीं किया है, तो उसके पास 10 जून 2025 तक का समय है। संबंधित विभाग की वेबसाइट या कार्यालय से आवेदन प्रक्रिया व आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।